अभियोजन सक्षम न्यायालय मंें प्रस्तुत करने की दी अनुमति
खंडवा (08 नवम्बर) - अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी हरसूद सुरेशचंद्र वर्मा के आदेशानुसार आवेदक कमल खण्डेलवाल श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति एवं माताजी महोत्सव समिति हरसूद को गत् एक नवम्बर को सेक्टर क्रमांक 5 माताजी प्रांगण हरसूद में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक भजन संध्या के आयोजनांें की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई थी। आवेदक द्वारा आदेशों में दी गई शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण न्यायालय में ईस्तगासा क्रमांक 1/13 नाम आरोपी कमल पिता हरिश खण्डेलवाल निवासी सेक्टर नंबर 5 हरसूद के विरूद्ध 188 सी.आर.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया है। रिटर्निंग आॅफीसर हरसूद द्वारा उक्त संबंध में अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है साथ ही निर्देशित किया गया है कि अभियोजन प्रस्तुत कर न्यायालय को अविलंब अवगत कराया जाये।
क्रमांकः 27/2013/1188
खंडवा (08 नवम्बर) - अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी हरसूद सुरेशचंद्र वर्मा के आदेशानुसार आवेदक कमल खण्डेलवाल श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति एवं माताजी महोत्सव समिति हरसूद को गत् एक नवम्बर को सेक्टर क्रमांक 5 माताजी प्रांगण हरसूद में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक भजन संध्या के आयोजनांें की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई थी। आवेदक द्वारा आदेशों में दी गई शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण न्यायालय में ईस्तगासा क्रमांक 1/13 नाम आरोपी कमल पिता हरिश खण्डेलवाल निवासी सेक्टर नंबर 5 हरसूद के विरूद्ध 188 सी.आर.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया है। रिटर्निंग आॅफीसर हरसूद द्वारा उक्त संबंध में अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है साथ ही निर्देशित किया गया है कि अभियोजन प्रस्तुत कर न्यायालय को अविलंब अवगत कराया जाये।
क्रमांकः 27/2013/1188
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