चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकर के उपयोग के निर्देश
खंडवा (05 नवम्बर) - मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिनांक से चुनाव परिणाम की घोषणा तक चुनाव प्रचार कार्य में लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर समय-सीमा निर्धारित की है। आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाए जाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक एवं शहरी क्षेत्र (नगर निगम एवं नगर पालिका सीमा) में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चुनावी सभाओं में लगने वाले लाउड स्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी।
क्रमांकः 11/2013/1172
खंडवा (05 नवम्बर) - मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिनांक से चुनाव परिणाम की घोषणा तक चुनाव प्रचार कार्य में लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर समय-सीमा निर्धारित की है। आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाए जाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक एवं शहरी क्षेत्र (नगर निगम एवं नगर पालिका सीमा) में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चुनावी सभाओं में लगने वाले लाउड स्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी।
क्रमांकः 11/2013/1172
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