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Thursday, March 27, 2014

निर्वाचन में दो पहिया वाहनों का उपयोग करने पर भी करना होगा भुगतान स्टैडिंग कमेटी की बैठक में समस्त निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार समेत विभिन्न सामग्रियों की दरें हुई निर्धारित प्रति घण्टे 120 रूपये की दर से लगेगा दो पहिया वाहनों का चार्ज

निर्वाचन में दो पहिया वाहनों का उपयोग करने पर भी करना होगा भुगतान
स्टैडिंग कमेटी की बैठक में समस्त निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार समेत विभिन्न सामग्रियों की दरें हुई निर्धारित
प्रति घण्टे 120 रूपये की दर से लगेगा दो पहिया वाहनों का चार्ज


खंडवा (27 मार्च, 2014) - लोकसभा निर्वाचन, 2014 में राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार एवं जनसम्पर्क के कार्यों के लिये उपयोग में लिये जाने वाली सामग्रियों एवं वाहनों की दरें स्टैडिंग कमेटी की बैठक में निर्धारित कर दी गई हैं। गुरूवार को दोपहर कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित स्टैडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने इसकी जानकारी सभी को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन में राजनैतिक दलों द्वारा दो पहिया वाहनों का उपयोग करने का भी चार्ज भी उम्मीदवारों के खाते में जोड़ा जायेगा। इसके लिये 120 रूपये प्रतिघण्टे की दर निर्धारित की गई है। जिसर्में इंधन व्यय शामिल है। 
इसके साथ ही स्टैडिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के कार्यालयों का किराया भी निर्धारित किया गया, जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने सभी विधानसभाओं के ए.आर.ओ. को निर्देश दिये कि अपने-अपने निर्वाचन कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की स्वीकृति के लिये सिंगल विण्डो सिस्टम का उपयोग करें। अभ्यर्थियों को प्रथम आओ प्रथम पाओ की शर्त पर स्वीकृति दी जाये। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अमित तोमर, अपर कलेक्टर एस0एस0बघेल व राजनीतिक दलों के स्टेण्डिंग कमेटी में शामिल प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 
ये हैं सामग्रियों की दर:- इसके साथ ही स्टैडिंग कमेटी की बैठक में निर्वाचन संबंधी समस्त सामग्रियों एवं वाहनों की दर का निर्धारण किया गया। जिसके अनुसार -
लोक सभा आम निर्वाचन 2014 हेतु अभ्यर्थियों के निर्वाचन में प्रचार -प्रसार में लगने वाले निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 20 आयटमांे की दरों एवं अन्य लगने वाली सामग्री की प्रस्तावित दरंे








   क्रमांक: 153/2014/511/वर्मा 

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