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Saturday, March 15, 2014

चैपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित 22 अप्रैल की मध्य रात्रि से 24 अप्रैल की शाम 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित निर्वाचन कार्य, पुलिस एवं दण्डाधिकारी, अत्यावश्यक सेवा, शासकीय वाहनों पर नहीं रहेगा प्रतिबंध

चैपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित
22 अप्रैल की मध्य रात्रि से 24 अप्रैल की शाम 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित
निर्वाचन कार्य, पुलिस एवं दण्डाधिकारी, अत्यावश्यक सेवा, शासकीय वाहनों पर नहीं रहेगा प्रतिबंध


खंडवा (15 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के 28 खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। 28 खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मतदान दिवस 24 अप्रैल, 2014 को 28 खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती राज्य एं सीमा से लगे जिलों में कुछ असामाजिक तत्व अपने वाहनों के साथ जिले में प्रवेश कर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में जिले की कानून व्यवस्था भंग होना संभाव्य है तथा लोकशांति विक्षुब्ध होने की पूर्ण आशंका हैं। मतदान दिवस को आकस्मात रूप से उत्पन्न परिस्थितियों का निवारण तथा उपचार करना वांछनीय हो गया है। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खंडवा के अंतर्गत 22 अप्रैल, 2014 की मध्यरात्रि से 24 अप्रैल, 2014 को सायंकाल 6 बजे तक चैपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित लगा दिया है। जिन वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, वह इस प्रकार से है - 
§ निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन। 
§ पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन। 
§ अभ्यार्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी वाहन। 
§ अत्यावश्यक सेवा जैसे-अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी वाहन आदि। 
§ सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहन ट्रक, जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे हो। 
§ खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिये या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिये प्रयोग करने वाला वाहन। 
§ समस्त शासकीय वाहन एवं शासकीय कार्य में संयोजित निजी वाहन। 
§ अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय खंडवा से वैद्य रूप से अनुमति दी गई हो। 
क्रमांक: 95/2014/453/वर्मा

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