लाउड स्पीकरों पर लगाया प्रतिबंध
बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के नहीं होगा उपयोग
खंडवा (18 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 28 खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 24 अप्रैल को मतदान होगा। जनसामान्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे द्वारा लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि लाउड स्पीकरों का बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के उपयोग नहीं किया जायेगा। कलेक्टर श्री दुबे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा-2 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में यह एक पक्षीय रूप से आदेश दिये है कि खंडवा जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के लाउड स्पीकरों का उपयोग नहीं करेगा। यह आदेश शासकीय एजेंसियों, विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
क्रमांक: 96/2014/454
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