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Monday, March 31, 2014

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों का प्रमाणीकरण प्रक्रिया में किया गया संशोधन दे सकते है विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के आवेदन के साथ विज्ञापन की स्क्रिप्ट (ट्रांस-स्क्रिप्ट)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों का प्रमाणीकरण प्रक्रिया में किया गया संशोधन
दे सकते है विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के आवेदन के साथ विज्ञापन की स्क्रिप्ट (ट्रांस-स्क्रिप्ट)


खंडवा (31 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक दलों के विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के नियम में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिये जाने वाले विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के आवेदन के साथ विज्ञापन की स्क्रिप्ट (ट्रांस-स्क्रिप्ट) दे सकते हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक रूप को अंतिम प्रमाणीकरण के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
पूर्व में विज्ञापन के प्रसारण के पूर्व कम से कम 3 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन एवं विज्ञापन की ट्रांस-स्क्रिप्ट देना होती थी। टेलीविजन चौनलों, केबल नेटवर्क, एफएम सहित रेडियो, सिनेमा हाल, सार्वजनिक स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले-बोर्ड एवं इंटरनेट पर विज्ञापन दिये जाने के पूर्व प्रमाणीकरण के लिये जिला एवं राज्य-स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया।
क्रमांक: 177/2014/536/वर्मा

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