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Saturday, March 15, 2014

लोकसभा निर्वाचन-2014 मकान मालिक की अनुमति से ही झंडे-बेनर लगाये जा सकेंगे संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में निर्देश

लोकसभा निर्वाचन-2014
मकान मालिक की अनुमति से ही झंडे-बेनर लगाये जा सकेंगे
संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में निर्देश


खंडवा (15 मार्च, 2014) - प्रदेश में ह¨ने वाले ल¨कसभा चुनाव क¨ ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आय¨ग ने संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के संबंध में दिये गये निर्देश¨ं क¨ स्पष्ट किया है। आय¨ग ने कहा है कि जिन राज्य¨ं में संपत्ति विरूपण निवारण के संबंध में कानून म©जूद है, वहाँ उसका कड़ाई से पालन किया जाए। 
                 आय¨ग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्य¨ं एवं स्थान¨ं में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम नहीं है वहाँ प्रचार सामग्री जैसे झंडे, बेनर, ह¨र्डिंग आदि निजी मकान या संपत्ति के मालिक की अनुमति से प्रदर्शित किये जायेंगे।
क्रमांक: 93/2014/451/वर्मा

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