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Tuesday, March 18, 2014

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में पंजीकृत वाहन का ही होगा उपयोग वाहन पास को वाहन पर चिपका कर उपयोग करने की जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में पंजीकृत वाहन का ही होगा उपयोग
वाहन पास को वाहन पर चिपका कर उपयोग करने की जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की


खंडवा (18 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों का पंजीयन किया होना जरूरी है। अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में पंजीकृत वाहन ही उपयोग में लिये जायेंगे। जिला प्रशासन के पास प्रचार के लिये पंजीकृत न किया जाने वाला कोई भी वाहन यदि प्रचार कार्य में लगा हुआ पाया जाता है, तो उसे अभ्यर्थी के लिये अप्राधिकृत रूप से प्रचार कार्य में लगा हुआ माना जायेगा। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये है कि लोकसभा निर्वाचन, 2014 के लिये निर्वाचन लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के उपयोग में लिये जाने वाले सभी वाहनों का पंजीयन करने के लिये अपने-अपने अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खंडवा, पंधाना, हरसूद, पुनासा संबंधित क्षेत्र के लिये प्रभारी अधिकारी होंगे। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि सभी उम्मीदवार उपयोग किये जाने वाले वाहन का क्रमांक, प्रकार, वाहन चालक का नाम व पता और उपयोग की अवधि अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं अनुविभागीय अधिकारी यथासाध्य तत्काल वाहन के उपयोग का पंजीयन करेंगे। पंजीयन के प्रमाण के रूप में एक वाहन पास जारी किया जायेगा। जिसे वाहन के चालक के बायीं और सामने काँच पर चिपका कर उपयोग करने की जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की होगी। वाहन पास के बिना चलने वाले वाहनों को अप्राधिकृत रूप से चलाने की अवधारणा की जावेगी तथा उसी के आधार पर निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक एवं अन्य अधिकारी वाहन के अधिकृत एवं अनाधिकृत होने का निर्णय लेंगे। 
कलेक्टर श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने कार्यालय में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा किये गये पंजीयन के अनुसार उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों का विवरण एक निर्धारित पंजी में रखेंगे। पंजी में प्रतिदिन की गई प्रविष्ट की एक प्रति सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जायेगी। 
क्रमांक: 97/2014/455

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