राजनैतिक दल¨ं के घ¨षणा पत्र में ऐसे वायदे न ह¨ ज¨
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा बने
निर्वाचन आय¨ग ने आदर्श आचार संहिता में दिये निर्देश
खंडवा (13 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने ल¨कसभा चुनाव के द©रान राजनैतिक दल¨ं क¨ उनके द्वारा जारी किये जाने वाले घ¨षणा पत्र में ऐसे वायद¨ं से बचने के लिये कहा है, ज¨ संविधान में दिये गये सिद्धांत¨ं अ©र आदशर्¨ं के प्रतिकूल ह¨। आय¨ग ने यह स्पष्ट किया है कि संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य, नागरिक¨ं के लिए विभिन्न कल्याण संबंधी उपाय¨ं की रचना करें तथा इसके लिए चुनाव घ¨षणा पत्र में ऐसे कल्याण संबंधी उपाय¨ं के वायद¨ं पर निर्वाचन आय¨ग क¨ क¨ई आपत्ति नहीं ह¨ सकती।
आय¨ग ने राजनैतिक दल¨ं से घ¨षणा पत्र में किये जाने वाले वायद¨ं में पारदर्शिता के साथ विश्वसनीयता भी रखे जाने की अपेक्षा की है। आदर्श आचार संहिता में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजनैतिक दल¨ं द्वारा ज¨ वायदे किये जा रहे हैं उनक¨ पूरा किये जाने के लिए वित्तीय साधन¨ं का भी उल्लेख ह¨। मतदाताअ¨ं का विश्वास ऐसे वायद¨ं पर माँगा जाना चाहिये जिन्हें पूरा किया जाना संभव ह¨।
भारत निर्वाचन आय¨ग ने राजनैतिक दल¨ं अ©र अभ्यर्थिय¨ं के मार्गदर्शन के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता में इस बात का उल्लेख किया है कि निर्वाचन घ¨षणा पत्र¨ं पर दिये गये दिशा-निर्देश¨ं पर राजनैतिक दल¨ं के प्रतिनिधिय¨ं से भी चर्चा की गई थी। राजनैतिक दल¨ं के प्रतिनिधिय¨ं ने आय¨ग के इन दिशा निर्देश¨ं का मजबूत ल¨कतंत्र के लिये समर्थन भी किया है।
क्रमांक: 81/2014/439/ वर्मा
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