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Thursday, March 20, 2014

राजनैतिक दल और अभ्यर्थियों द्वारा सभाओं की अनुमति के लिये अधिकारी नियुक्त

राजनैतिक दल और अभ्यर्थियों द्वारा सभाओं की अनुमति के लिये अधिकारी नियुक्त


खंडवा (20 मार्च, 2014) - खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा निर्वाचन-2014 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिये तथा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार बावद् राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा सभाओं की अनुमति के लिये अधिकारियों को नियुक्त किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक-पृथक स्थानों पर होने वाली सभाओं के लिये पृथक-पृथक अधिकारियों को नियुक्त किया है। 
ध् नगर पालिक निगम सीमा के अंतर्गत केवलराम पेट्रोल पम्प चैराहा, नगर निगम खंडवा का चैहारा तथा नार्मल स्कूल का मैदान पर सभा करने के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी खंडवा से अनुमती लेना होगी। 
ध् वहीं गाँधी चैक पंधाना, अम्बेडकर चैक पंधाना, बस स्टैण्ड पंधाना, नगर पंचायत पंधाना के पीछे के मैदान में सभाएँ आयोजित करने के पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व पंधाना से अनुमती लेनी होगी। 
ध् इसी प्रकार गाँधी चैक नया हरसूद, फिलगुड चैराहा नया हरसूद बोखारदास बाबा का मेला ग्राउण्ड, स्टेडियम ग्राउण्ड हरसूद, हाईस्कूल के पास स्थित मैदान आशापुर के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व हरसूद से अनुमती लेना पडे़गी। 
ध् पुनासा स्थित हनुमान मंदिर पुनासा के समक्ष स्थित मैदान, हाईस्कूल के सामने स्थित मैदान पुनासा में सभाओं के आयोजन के लिये अनुमति देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व पुनासा को नियुक्त किया गया है। 
                         कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने निर्देश दिये है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्थानों, अन्य स्थानों, सभा एवं नुक्कड़ सभा के लिये स्थल चयन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगी कि सभा के आयोजन से किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो। इन नुक्कड़ सभाओं में किसी प्रकार का स्टेज, टेंट या बिछात नहीं की जावेगी। संबंधित राजनैतिक दल एवं अभ्यार्थी ऐसी सभाओं में रिक्शा, आॅटो में माईक लगाकर नुक्कड़ सभा आयोजित कर सकते हैं। इस हेतु उपयोग किए जाने वाले स्थान, वाहन एवं लाउड स्पीकर माईक की अनुमति लेना आवश्यक होगा। 
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम 3 दिवस पूर्व प्रस्तुत करें :- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की अनुमति के लिये कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक से अधिकतम 3 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। राजनैतिक दलों एवं अथ्यर्थियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। निर्धारित धनराशि अनुमति उपरांत करना होगी भुगतान:- राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों का स्थान के अधिपति, स्वामी, स्थानीय प्राधिकारी से सभा के लिये विधिवत पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी। इस हेतु निर्धारित धनराशि अनुमति उपरांत भुगतान करना होगी। 
सभाओं के लिये समय निर्धारित अधिकतम दो घण्टे का ही दिया जायेगा समय :- प्रत्येक मैदान पर अनुमति समय प्रातः 8 से प्रातः 10 बजे दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे एवं रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे के ब्लाॅक में दिया जायेगा। सभाओं की अनुमति 21 मई, 2014 की शाम 5 तक ही दी सकेगी। किसी भी राजनैतिक दल या उसके प्रत्याशी के स्टार प्रचार की सभा उक्त ब्लाॅक में निर्धारित किये घण्टों से भिन्न समय में चाही जाती है, तो ऐसी अनुमति के लिये निर्धारित ब्लाॅक में परिवर्तन उसी स्थिति में किया जा सकेगा। जब उस दिनां 48 घण्टे पूर्व तक किसी अन्य राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा उसी स्थान के लिये उस दिनांक व उस समय  के निर्धारित ब्लाॅक में सभा स्थल की अनुमति सभा के लिये नहीं चाही गई हो, लेकिन सभा के लिये अधिकतम दो घण्टे का समय ही दिया जायेगा। 
पहले आओ पहले पाओ नीति का होगा अनुसरण :- प्रयोजन के लिये जिस व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया जायेगा उसे प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। पहले आओ पहले पाओ की नीति का अनुसरण किया जायेगा। साथ ही साथ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिये पृथक से पंजी का संधारण किया जायेगा। यदि एक स्थान के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिये सभा की अनुमति किसी राजनैतिक दल या अभ्यार्थी द्वारा चाही जाती है, तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदनकर्ता को ही दी जायेगी। 
निर्वाचन व्यय लेखे में सम्मिलित किया जाना आवश्यक :- सभा एवं नुक्कड़ सभा में होने वाले व्यय राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखे में सम्मिलित किया जाना आवश्श्यक होगा। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।     
                         क्रमांक: 110/2014/468/वर्मा 

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