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Thursday, March 20, 2014

संवेदनशील चुनावी गतिविधि की वीडिय¨ग्राफी करवाई जाये निर्वाचन आय¨ग के निर्देश

संवेदनशील चुनावी गतिविधि की वीडिय¨ग्राफी करवाई जाये
निर्वाचन आय¨ग के निर्देश


खंडवा (20 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश दिये हैं कि ल¨कसभा चुनाव के द©रान प्रदेश में ह¨ने वाली चुनावी गतिविधिय¨ं एवं संवेदनशील घटना की आवश्यक रूप से वीडिय¨ग्राफी करवाई जाये। आय¨ग ने इसी तरह के निर्देश प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया के लिये नियुक्त प्रेक्षक¨ं क¨ भी दिये हैं। 
                  निर्देश में कहा गया है कि राजनैतिक दल अ©र उम्मीदवार के चुनावी खर्च पर निगरानी के लिये बड़े राजनेताअ¨ं की आमसभा व सार्वजनिक रैलिय¨ं की वीडिय¨ग्राफी करवाई जाये। वीडिय¨ग्राफी करवाने से इन कार्यक्रम¨ं में ह¨ने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है। आय¨ग ने वीडिय¨ग्राफी की सीडी क¨ संदर्भ के रूप में सुरक्षित रखे जाने के लिये भी कहा है। आय¨ग ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 78 का उल्लेख किया है जिसमें उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्चे की जानकारी निर्वाचन अधिकारी क¨ दी जाना है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव खर्च के खात¨ं की जाँच भी की जायेगी। आय¨ग का यह मानना है कि ऐसी जाँच के समय यह सीडी महत्वपूर्ण साक्ष्य ह¨ सकती है। 
 क्रमांक: 111/2014/469/वर्मा

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