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Tuesday, March 25, 2014

सिंगल विण्ड¨ से मिलेगी चुनाव संबंधी सभी अनुमति खर्च के विवरण के साथ 48 घंटे पहले देना ह¨गा आवेदन

सिंगल विण्ड¨ से मिलेगी चुनाव संबंधी सभी अनुमति
खर्च के विवरण के साथ 48 घंटे पहले देना ह¨गा आवेदन


खंडवा (25 मार्च, 2014) - मध्यप्रदेश में ल¨कसभा चुनाव के द©रान राजनैतिक दल अ©र उम्मीदवार क¨ चुनाव संबंधी समस्त अनुमति एक ही स्थान से देने के लिए जिले में सिंगल विंड¨ की स्थापना की गई है। चुनाव आय¨ग ने अनुमति जारी किये जाने के लिये सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर क¨ सिंगल विण्ड¨ क¨ प्रभावशाली बनाने के लिये कहा है। सिंगल विण्ड¨ सेल से चुनाव प्रचार के लिये वाहन¨ं के उपय¨ग के साथ-साथ गैर-वाणिज्यिक हवाई अड्डे एवं दूरस्थ हेलीपेड के उपय¨ग, जनसभा, रैली एवं जुलूस¨ं के लिये लाउडस्पीकर की अनुमति मुख्य रूप से जारी की जायेगी। 
                  संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निर्देश¨ं का पालन कर सिंगल विण्ड¨ सेल में विभिन्न उपकरण जैसे फ¨ट¨ काॅपी, स्केनर, कम्प्यूटर, टेलीफ¨न आदि की सुविधा रखेंगे। पुलिस अधीक्षक एक उप पुलिस अधीक्षक रेंक के अधिकारी क¨ परमिशन सेल इंचार्ज के रूप में नामांकित करेंगे, ज¨ जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आॅफिसर के कार्यालय परिसर में कैम्प करेंगे। इस सेल में पदस्थ अधिकारी राजनैतिक दल अ©र उम्मीदवार से प्रक्रियानुसार आवेदन प्राप्त करेंगे अ©र आवेदन पर निर्णय लेने के बाद संबंधित क¨ अवगत करवायेंगे। 
               राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार अनुमति के आवेदन प्रस्तावित कार्यक्रम के 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन व्यय के विवरण के साथ प्रस्तुत करेंगे। राजनैतिक दल, उम्मीदवार रैली, जुलूस के लिए अनुमति प्राप्त करने के आवेदन करेंगे, ज¨ 7 दिन के भीतर आय¨जित ह¨ंगे। एक दिवस के अंदर एक से अधिक कार्यक्रम के लिए अलग-अलग आवेदन देना ह¨ंगे। यदि कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र में अलग-अलग जिल¨ं में है त¨ उसके लिये भी अलग-अलग आवेदन देना ह¨ंगे। अनुमति के आवेदन की प्रक्रिया के लिये लाॅगबुक संधारण किये जाने के लिये भी कहा गया है। लाॅगबुक अनुमति लिये जाने की प्रक्रिया क¨ चरणवार दर्शाया जायेगा। सिंगल विण्ड¨ सिस्टम पर अनुमति प्रथम आयें प्रथम पावें आधार पर जारी की जायेगी। 
              परमिशन सेल इंचार्ज क¨ निर्देश दिये गये हैं कि व्यय प्लान एनेक्सर-16 के साथ अनुमति रिटर्निंग आॅफिसर क¨ तत्काल भेजी जावे, ज¨ एक घण्टे के अंदर विधानसभा क्षेत्र के संबंधित सहायक प्रेक्षक क¨ कार्यक्रम की वीडिय¨ग्राफी, आदर्श आचरण संहिता के पालन तथा निर्वाचन व्यय की निगरानी के संबंध में आवश्यक प्रबंध के लिये सहायक व्यय प्रेक्षक क¨ रिकार्ड समेत भेजेंगे। 
               गैर-वाणिज्यिक हवाई अड्डे, हेलीपेड के उपय¨ग के लिये 24 घण्टे पूर्व आवेदन देना ह¨गा,  जिसमें ट्रेवल प्लान, उतरने का स्थान तथा आने वाले यात्रिय¨ं की जानकारी दी गई ह¨। इस संबंध में परमिशन सेल इंचार्ज पुलिस से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा अ©र आवश्यक ह¨ने पर उसकी जानकारी जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी क¨ उपलब्ध करवायेगा। 
              सिंगल विण्ड¨ सेल में विभिन्न विभाग के अधिकारिय¨ं क¨ भी जिम्मेदारी स©ंपी गई है। इनमें प्रमुख रूप से भूमि, बिल्डिंग, परिसर एवं ग्राउण्ड उपय¨ग के प्रकरण में नगर-निगम या केन्ट¨नमेंट ब¨र्ड के कार्यपालन यंत्री या उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी जिले के असिस्टेंट फायर आॅफिसर, मीटिंग साइट पर अस्थायी विद्युत कनेक्शन, विद्युत मण्डल के कार्यपालन यंत्री, यह सभी अधिकारी जिला दण्डाधिकारी व रिटर्निंग आॅफिसर के कार्यालय में कैम्प करेंगे। 
              मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आदर्श आचरण संहिता शाखा में रैली में उपय¨ग एवं प्रचार-प्रसार के लिये परिवर्तित वाहन (म¨डिफाइड व्हीकल) के संबंध में अनुमति उपलब्ध करवाने के लिये परिवहन विभाग के सहायक निदेशक या उनसे अधिक स्तर के अधिकारी क¨ नियुक्त किया जायेगा। 
             मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला दण्डाधिकारी, जिला निर्वाचन एवं रिटर्निंग आॅफिसर क¨ न¨टिस ब¨र्ड तथा जागरूकता के लिये प्रमुख स्थान¨ं पर विशेष रूप से परमिशन सेल में आय¨ग के निर्देश¨ं क¨ न¨टिस ब¨र्ड पर चस्पा किये जाने क¨ कहा है। 
क्रमांक: 138/2014/496/वर्मा

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