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Monday, March 24, 2014

मतदान दल¨ं में महिला कर्मचारिय¨ं के आकस्मिक चयन के संबंध में आय¨ग ने दिये निर्देश मतदान शुरू ह¨ने के 2 घंटे पहले पहुँच सकेंगी महिला कर्मचारी

मतदान दल¨ं में महिला कर्मचारिय¨ं के आकस्मिक चयन के संबंध में आय¨ग ने दिये निर्देश
मतदान शुरू ह¨ने के 2 घंटे पहले पहुँच सकेंगी महिला कर्मचारी


खंडवा (24 मार्च, 2014) -  भारत निर्वाचन आय¨ग ने प्रदेश में ह¨ने वाले ल¨कसभा चुनाव के लिये मतदान दल¨ं में महिला कर्मचारिय¨ं के आकस्मिक चयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन निर्देश¨ं की जानकारी से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ अवगत करा दिया है। निर्वाचन आय¨ग ने हाल में नये निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार महिला कर्मचारी का चयन इस प्रकार किया जाये जिससे वे मतदान शुरू ह¨ने के 2 घंटे पहले मतदान केन्द्र पहुँच सकें। 
                     निर्वाचन आय¨ग ने इसके लिये 4 श्रेणी तय की हैं। पहली श्रेणी में यह बताया गया है कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र¨ं में आकस्मिक चयन इस प्रकार किया जाये कि महिला कर्मचारी की उस ग्राम पंचायत में चुनाव डयूटी न लगाई जाये, जहाँ व¨ पदस्थ है। दूसरी श्रेणी में शहरी क्षेत्र में जहाँ द¨ या द¨ से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहाँ महिला कर्मचारिय¨ं का आकस्मिक चयन अंतर-विधानसभा क्षेत्रवार किया जाना चाहिए। तीसरी श्रेणी में शहरी क्षेत्र जिसमें विधानसभा क्षेत्र का कुछ भाग ग्रामीण क्षेत्र¨ं में आता ह¨, वहाँ महिला कर्मचारिय¨ं का आकस्मिक चयन उस क्षेत्र के मतदान केन्द्र में न किया जाये, जहाँ वे पदस्थ या रहती ह¨ं। 
                   श्रेणी-4 के संबंध में निर्वाचन आय¨ग ने स्पष्ट किया है कि जिन विधानसभा क्षेत्र¨ं का कुछ हिस्सा ग्रामीण अ©र शहरी क्षेत्र में आता है, उन क्षेत्र¨ं में महिला कर्मचारिय¨ं की चुनाव डयूटी उस ग्राम पंचायत में न लगाई जाये, जहाँ वे पदस्थ अथवा रहती ह¨ं। लेकिन श्रेणी 4 में महिला कर्मचारी की चुनाव डयूटी लगाते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि उनकी डयूटी विकासखण्ड से बाहर न लगाई जाये। 
क्रमांक: 133/2014/491/वर्मा

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