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Wednesday, March 19, 2014

निःशक्त मतदाता को लाइन में लगे बगैर मतदान की मिलेगी सुविधा रैम्प की भी की रहेगी व्यवस्था

निःशक्त मतदाता को लाइन में लगे बगैर मतदान की मिलेगी सुविधा
रैम्प की भी की रहेगी व्यवस्था 


खंडवा (19 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र पर तैनात किये जाने वाले अमले को इस बात के निर्देश दिये हैं कि निरूशक्त मतदाता को लाइन में खड़े हुये बिना सीधे मतदान केन्द्र में जाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे मतदाता जो व्हील चेयर पर मतदान केन्द्र पहुँचते हैं, उनके लिये मतदान केन्द्र पर रैम्प की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये।
                    निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र में तैनात किये जाने वाले अमले को विशेष रूप से कंडेक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम-49 के बारे में भी जानकारी दिये जाने के लिये कहा है, जिसके अनुसार दृष्टिहीन एवं शारीरिक अस्थिर मतदाता जरूरत पड़ने पर अपने साथ किसी साथी को मतदान कक्ष तक ले जा सके। मतदान केन्द्र पर तैनात अमले को निरूशक्त मतदाताओं के साथ नम्रता से पेश आने एवं शिष्ट व्यवहार किये जाने के लिये भी कहा गया है।
क्रमांक: 105/2014/463

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