लोकसभा निर्वाचन-2014
राजनैतिक दल सभा एवं जुलूस के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन करे
आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वे सभा के लिए जिस स्थान का प्रस्ताव दे रहे हैं वहाँ किसी तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है। प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए समय पूर्व राजनैतिक दलों को अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को ऐसे समय ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनावी जुलूस के दौरान यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे प्रशासन के अधिकारियों को पूर्व से इस बात की जानकारी देंगे कि जुलूस किस समय ओर किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। जुलूस के मार्ग में अचानक कोई फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। आयोजकों को चाहिए कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से सूचना दें, ताकि आवश्यक प्रबंध किये जा सकें।
क्रमांक: 94/2014/452/वर्मा
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