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Friday, March 14, 2014

पम्प से पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही करें बोतल या कंटेनर में पेट्रोल प्रदाय करने पर संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध कार्यवाही के कलेक्टर ने दिये आदेश

पम्प से पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही करें
बोतल या कंटेनर में पेट्रोल प्रदाय करने पर संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध कार्यवाही के कलेक्टर ने दिये आदेश


खंडवा (14 मार्च, 2014) - लोकसभा निर्वाचन, 2014 एवं त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त पेट्रोल एवं डीजल अनुज्ञप्तिधारियों को पम्प से पेट्रोल वाहन के ईंधन टेंक में ही करने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर नीरज दुबे ने मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के खण्ड 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये है कि पेट्रोल तथा डीजल अनुज्ञप्तिधारी अपने पम्प से पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टेंक में ही करेंगे। कलेक्टर श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि यदि पम्प से पेट्रोल का प्रदाय ईंधन टेंक के अलावा बोतल तथा कटेंनर में करते पाये गये तो संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक: 86/2014/444/वर्मा

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