JAGO MATDATA JAGO

JAGO MATDATA JAGO

Tuesday, March 18, 2014

किरायेदारों एवं नौकरों का मूल निवास स्थान से करायें सत्यापन प्रमाणिक पहचान पत्र एवं सही व्यक्ति होने की संतुष्टि पर ही दें ठहरने की अनुमति

किरायेदारों एवं नौकरों का मूल निवास स्थान से करायें सत्यापन
प्रमाणिक पहचान पत्र एवं सही व्यक्ति होने की संतुष्टि पर ही दें ठहरने की अनुमति


खंडवा (18 मार्च, 2014) - लोकसभा निर्वाचन, 2014 के साथ ही जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने एवं आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक है कि सभी किरायेदारो ंएवं नौकरों का उनके मूल निवास स्थान से सत्यापन कराया जाये। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने जिला खंडवा के नगरीय क्षेत्र खंडवा, हरसूद, पंधाना, मूंदी, ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर 4 मई, 2014 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश देते हुए कहा है कि इन नगरों की सीमा के भीतर:-
§ होटल लाॅज, धर्मशाला, मुसाफिर खाने आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रबंधकों एवं मालिक के लिये यह अनिवार्य होगा कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणिक पहचान पत्र के आधार पर सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही उसे ठहराने की अनुमति दें एवं उसके सम्पूर्ण विवरण के साथ इसकी सूचना संबंधित थाने को उसी दिन देगा तथा पहचान पत्र संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति अपने अभिलेख में रखेगा।
§ प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि उनके मकान में किराये से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नए किरायेदार को मकान किराये पर दें अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्संबंधी सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देंगे। 
थाने में जानकारी नहीं देने पर दण्ड का होगा भागीदार :- कलेक्टर श्री दुबे ने बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने किरायेदार अथवा नौकर के बारे में निर्धारित प्रारूप में अपने क्षेत्रीय पुलिस थाने को जानकारी नहीं देता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा। यह आदेश शासकीय भवनों, शासकीय आवासों में रहने वाले पुलिस अथवा अन्य शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।        
 क्रमांक: 98/2014/456

No comments:

Post a Comment