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Friday, March 28, 2014

फ¨ट¨ युक्त मतदाता पर्ची का वितरण मतदान के 5 दिन पहले ह¨गा व¨टर स्लिप के वितरण में अनियमितता ह¨ने पर सजा एवं जुर्माना द¨न¨ं

 फ¨ट¨ युक्त मतदाता पर्ची का वितरण मतदान के 5 दिन पहले ह¨गा
व¨टर स्लिप के वितरण में अनियमितता ह¨ने पर सजा एवं जुर्माना द¨न¨ं


खंडवा (28 मार्च, 2014) - मध्यप्रदेश में तीन चरण¨ं में ह¨ने वाले ल¨कसभा चुनाव के लिये मतदाताअ¨ं क¨ फ¨ट¨युक्त मतदाता पर्चिय¨ं के वितरण के संबंध में निर्वाचन आय¨ग ने निर्देश दिये हैं। मतदान केन्द्र¨ं से संबंधित बूथ लेबल आॅफिसर (बीएलअ¨) से कहा गया है कि उनके मतदान केन्द्र से संबंधित फ¨ट¨युक्त मतदाता पर्चिय¨ं का वितरण मतदान के 5 दिन पहले अनिवार्य रूप से पूरा किया जाये। आय¨ग ने कहा है कि मतदाता पर्चियाँ अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर मुद्रित करवाई जाये, ताकि मतदाता की फ¨ट¨ साफ देखी जा सके। थ¨क रूप से अथवा अनाधिकृत रूप से मतदाता पर्ची का वितरण किया जाता है त¨ इसे जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता का उल्लंघन माना जायेगा अ©र द¨षी व्यक्ति क¨ सजा एवं जुर्माना द¨न¨ं किया जायेगा। 
                भारत निर्वाचन आय¨ग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय क¨ लिखे पत्र में कहा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में फ¨ट¨युक्त मतदाता पर्चिय¨ं का केवल एक ही सेट बनाया जाये। इस सेट क¨ ईआरअ¨ द्वारा प्रमाणीकृत कराया जाये। फ¨ट¨युक्त मतदाता पर्चिय¨ं सहित मतदाताअ¨ं की पूर्व से मुद्रित पंजी बीएलअ¨ क¨ दी जायेगी। इस पर हस्ताक्षर के उपरान्त ही पर्चियाँ वितरित की जायेंगी। बीएलअ¨ से कहा गया है कि मतदाता पर्ची वितरण के समय ज¨ मतदाता पते पर नहीं मिलते हैं उनके न मिलने का कारण भी उक्त मतदाता पर्ची पर स्पष्ट रूप से लिखा जाये। इस पर म¨हर भी लगाई जाये। ऐसे मतदाता (एएसडी व¨टर) क¨ मतदान के दिन एपिक कार्ड के साथ अन्य पहचान फ¨ट¨ पत्र साथ लाने के लिये भी निर्देश दिये जायें। 
                मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि रिटर्निंग आॅफिसर (आरअ¨) फ¨ट¨युक्त मतदाता पर्चिय¨ं के वितरण का एक शिडयूल बनाये जिसकी प्रति राजनैतिक दल¨ं के प्रतिनिधिय¨ं विशेष रूप से बूथ लेबल एजेन्ट (बीएलए) क¨ भी उपलब्ध कराई जाये। जिससे मतदाता पर्ची वितरण के समय एक साथ रह सके। आय¨ग ने मतदाता पर्ची वितरण के समय गवाह के त©र पर उनके हस्ताक्षर लेने क¨ भी कहा है। आय¨ग ने मतदाता पर्चिय¨ं के थ¨क रूप से वितरण तथा उसकी फ¨ट¨ काॅपी न कराये जाने के निर्देश भी दिये है।
क्रमांक: 157/2014/515/वर्मा

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