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Wednesday, March 12, 2014

लोकसभा निर्वाचन, 2014 कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा किसी भी चिकित्सालय, सरकारी कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित

लोकसभा निर्वाचन, 2014
कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा
किसी भी चिकित्सालय, सरकारी कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित 


खंडवा (12 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के 28 खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये घोषित आगामी लोकसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 व 10 (2)  के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने निर्देश दिये है कि -
§ कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तार के यंत्रों का उपयोग बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा।
§ रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी भी तहर का ध्वनि विस्तार यंत्र नहीं चलाया जायेगा। न ही इस अवधि में उपयोग की अनुमति दी जायेगी।
§ किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्था, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेेंगे।
§ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी खुले स्थान याय लोक स्थल में टेप में हुई संगीत या आवाज को बजाने के लिये नहीं किया जायेगा।
अधिनियम की धारा अंतर्गत विहित प्राधिकारी घोषित :- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 व 10 (2)  के अंतर्गत कंडिका 2 (घ) अनुसार जिले चारांें अनुभाग पंधाना, खंडवा, हरसूद तथा पुनासा के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों  विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री दुबे ने बताया है कि प्राधिकृत विहित प्राधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये जाने की अनुज्ञा कारण बताते हुए आवेदन प्रस्तुत करने पर दे सकेंगे। किसी कार्यक्रम विशेष में दो घण्टे से अधिक अवधि के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही अनुमति इस शर्त पर दी जायेगी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से अधिनियम में परिभाषित कोलाहल उत्पन्न न हो।
कलेक्टर श्री दुबे ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन अपराध होगा तथा उल्लंघनकर्ता 6 माह तक का कारावास व रूपये 1000/- तक के जुर्माने का भागीदार होगा। साथ ही अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत हेड कांस्टेबल व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति उपयोग में जाये जाने वाले उपकरण व सामग्री को जप्त भी किया जायेगा।
                                   क्रमांक: 72/2014/430/ वर्मा

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