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Friday, March 7, 2014

== सात अन्य स्थान¨ं पर भी प्रदर्शित ह¨ंगे उम्मीदवार¨ं के शपथ-पत्र

सात अन्य स्थान¨ं पर भी प्रदर्शित ह¨ंगे उम्मीदवार¨ं के शपथ-पत्र

 
खंडवा (07 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने राज्य¨ं के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारिय¨ं की राय अ©र प्रतिक्रिया के बाद निर्वाचन में अभ्यर्थिय¨ं द्वारा नाम-निर्देशन पत्र¨ं के साथ दाखिल किये जाने वाले शपथ-पत्र के सार भाग-।। की सूचना के प्रचार-प्रसार के म©जूदा तरीके में परिवर्तन किया है। अभी आय¨ग के निर्देश के अनुसार शपथ-पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर अपल¨ड किये जाते हैं। शपथ-पत्र¨ं की पूर्ण हार्ड प्रतियाँ सूचना के प्रचार-प्रसार के लिये रिटर्निंग आॅफिसर के सूचना-पटल पर प्रदर्शित की जाती है। यदि सहायक रिटर्निंग आॅफिसर (एआरअ¨) का कार्यालय रिटर्निंग आॅफिसर (आरअ¨) के कार्यालय से भिन्न स्थान पर ह¨, त¨ शपथ-पत्र¨ं में से प्रत्येक की काॅपी एआरअ¨ के कार्यालय के सूचना-पटल पर भी प्रदर्शित की जाती है। आरअ¨ अ©र एआरअ¨ के कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमाअ¨ं से बाहर ह¨ने पर शपथ-पत्र¨ं की प्रतियाँ निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जाना ह¨ती है। इसके अलावा यदि क¨ई व्यक्ति आरअ¨ से शपथ-पत्र¨ं की प्रतिय¨ं की माँग करता है त¨ उसक¨ प्रतियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं।
आय¨ग से भिन्न-भिन्न क्षेत्र¨ं से यह माँग की गई कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार¨ं द्वारा दाखिल शपथ-पत्र में घ¨षित जानकारी निर्वाचक¨ं क¨ अपेक्षाकृत अधिक आसानी से पहुँच सके। इसके लिये उसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करवाया जाये। इस पर आय¨ग द्वारा राज्य¨ं के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारिय¨ं से प्रतिक्रिया प्राप्त कर विचार किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारिय¨ं से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार अधिकांश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शपथ-पत्र का सार हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र के भिन्न-भिन्न सार्वजनिक स्थान¨ं पर प्रदर्शित करने के पक्ष में रहे।
निर्वाचन आय¨ग ने इस मामले में समुचित विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि शपथ-पत्र के सार भाग-।। की सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये म©जूदा तरीके के अलावा सात अन्य सार्वजनिक स्थान¨ं पर भी प्रदर्शित किये जायें। जिन स्थान¨ं पर यह सूचना प्रदर्शित ह¨गी, उनमें (1) कलेक्ट्रेट, (2) जिला परिषद कार्यालय, (3) एसडीएम कार्यालय, (4) पंचायत समिति कार्यालय (यानि ब्लाॅक कार्यालय), (5) निर्वाचन क्षेत्र में नगरीय निकाय या निकाय¨ं के कार्यालय, (6) तहसील/तालुका कार्यालय अ©र (7) पंचायत कार्यालय शामिल हैं। 
सूचना प्रदर्शित करने का कार्य अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि से 5 दिन के भीतर किया जायेगा। कलेक्ट्रेट अ©र जिला परिषद कार्यालय में सभी अभ्यर्थिय¨ं के शपथ-पत्र¨ं के साथ जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्र¨ं में प्रदर्शित करवाये जायेंगे। एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सार इकट्ठे प्रदर्शित किये जायेंगे, न कि भिन्न-भिन्न तरीके से। इसी प्रकार यदि एक सब-डिवीजन में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र ह¨ं त¨ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र¨ं में अभ्यर्थिय¨ं के सभी सार एसडीएम के कार्यालय में प्रदर्शित किये जायेंगे।
आय¨ग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क¨ शपथ-पत्र¨ं के सार भाग-।। (प्रपत्र-26 के भाग-ख में यथा-उल्लेखित) के प्रदर्शन संबंधी निर्देश¨ं क¨ ल¨कसभा, विधानसभा अ©र विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र¨ं के सभी जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं, रिटर्निंग आॅफिसर, एसडीएम आदि क¨ अवगत करवाने क¨ कहा है। उक्त निर्देश राज्य सभा अ©र विधायक¨ं द्वारा चुने जाने वाले विधान परिषद के निर्वाचन पर लागू नहीं ह¨ंगे, क्य¨ंकि उसके निर्वाचन के लिये केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचक ह¨ते हैं। 
क्रमांक: 46/2014/404/ वर्मा

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